गवाह दीपक नामदेव व निधि चौरसिया की मौजूदगी में आरोपी से 19 पाव देशी प्लेन शराब जप्त
कटनी : कोतवाली थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 21/11/25 को गणेश चौक क्षेत्र में गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति, जिसने नीले रंग की जैकेट तथा काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी है, उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष, मधई मंदिर के सामने रोड किनारे अवैध रूप से शराब बेच रहा है।
मुखबिर की सूचना पर राहगीर साक्षी दीपक नामदेव तथा राहगीर साक्षिया निधि चौरसिया (पिता देवीदीन चौरसिया, उम्र 25 वर्ष, निवासी शेर चौक, थाना कोतवाली कटनी) को बुलाकर सूचना से अवगत कराया गया। तीनों के साथ टीम मौके पर मधई मंदिर के सामने पहुँची, जहाँ मुखबिर के बताए हुलिये का एक व्यक्ति सफेद प्लास्टिक की बोरी में अवैध शराब लेकर विक्रय करते पाया गया। घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया।
पूछताछ में उसने अपना नाम अनिल बर्मन, पिता कुंवर लाल बर्मन, उम्र 47 वर्ष, निवासी मधई मंदिर के पीछे, अल्फर्टगंज, थाना कोतवाली कटनी बताया। उसके कब्जे से प्लास्टिक की बोरी खुलवाकर तलाशी लेने पर 19 पाव देशी प्लेन शराब (प्रत्येक 180 एमएल) कुल कीमत लगभग 1900 रुपये बरामद हुई। शराब बिक्री के वैध दस्तावेज मांगे जाने पर आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
इस पर आरोपी अनिल बर्मन से 19 पाव देशी प्लेन शराब को गवाहों दीपक नामदेव एवं निधि चौरसिया की मौजूदगी में दिनांक 21.11.25 को शाम 6:45 बजे जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाया गया। मामला जमानतीय एवं 7 वर्ष से कम दंडनीय प्रावधान होने से आरोपी को धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद कर रिहा किया गया।
पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया है।

Post a Comment