पनिहाई व दुर्जनपुर में अवैध शराब बरामद, पुलिस ने दबिश देकर पकड़े आरोपी

 पनिहाई व दुर्जनपुर में अवैध शराब बरामद, पुलिस ने दबिश देकर पकड़े आरोपी



कटनी। कैमोर थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने की फिराक में खड़े एक व्यक्ति को पकड़कर उसके कब्जे से 16 पाव देशी प्लेन शराब बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना कैमोर में पदस्थ सउनि  साथ आज दिनांक 16 नवंबर 2025 को आरक्षक 344 सुनील मरकाम के साथ अपराध विवेचना हेतु कस्बा दैहात के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान सूचना मिली कि पनिहाई में एक व्यक्ति अपने घर के पीछे अवैध शराब बेचने की तैयारी में खड़ा है।


सूचना पर तस्दीक हेतु पुलिस दल पनिहाई कॉलोनी पहुँचा, जहाँ एक व्यक्ति सफेद थैले में 16 पाव देशी प्लेन शराब लिए मिला। प्रत्येक पाव में 180 एमएल शीलबंद शराब भरी हुई थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 1600 रुपये आंकी गई।


पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम सौखीलाल केवट पिता रामकृपाल केवट, उम्र 60 वर्ष, निवासी पनिहाई कॉलोनी, थाना कैमोर, जिला कटनी बताया। शराब रखने संबंधी वैध दस्तावेज माँगे जाने पर वह कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका।


पुलिस ने घटना स्थल पर मौजूद गवाह आरक्षक 216 अजीत तथा आरक्षक 344 सुनील मरकाम के समक्ष दिनांक 16.11.2025 को दोपहर 2:30 बजे शराब को जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया। प्रारंभिक जांच में आरोपी का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाया गया, जिस पर उसे धारा 35 बीएनएसएस का नोटिस देकर मौके से रुकसत किया गया।


पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है


इसी प्रकार


थाना कैमोर अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर 2025 को वे आरक्षक 344 सुनील मरकाम के साथ अपराध विवेचना हेतु कस्बा दैहात रवाना हुए थे। इसी दौरान दैहात भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दुर्जनपुर में एक व्यक्ति अपने घर के पीछे बाड़ी में अवैध शराब बिक्री की फिराक में खड़ा है। सूचना की पुष्टि हेतु पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची।


वहाँ एक युवक सफेद थैले में 18 पाव प्लेन देशी शराब (प्रत्येक पाव 180 एमएल, कुल कीमत लगभग 1800 रुपये) के साथ खड़ा मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम महेन्द्र कोरी पिता फूलचंद कोरी, उम्र 26 वर्ष, निवासी दुर्जनपुर थाना कैमोर जिला कटनी बताया।


जब उससे शराब रखने के वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वह प्रस्तुत नहीं कर सका। मौके पर मौजूद गवाह आरक्षक 216 अजीत एवं आरक्षक 344 सुनील मरकाम के समक्ष पुलिस ने सभी 18 पाव शराब को जप्त कर पुलिस कब्जे में ले लिया। जप्ती की कार्रवाई दोपहर 13:10 बजे संपन्न की गई।


आरोपी का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर उसे धारा 35 बीएनएसएस का नोटिस देकर रिहा किया गया तथा इसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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