*प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 8 पथ विक्रेताओं को 2.25 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत* *व्यवसायियों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से हितग्राहियों के खातों में अंतरित हुई राशि*

 *प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 8 पथ विक्रेताओं को 2.25 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत*


 *व्यवसायियों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से हितग्राहियों के खातों में अंतरित हुई राशि*



कटनी ( 5 दिसंबर ) -  शासन के माध्यम से संचालित महात्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगर के रेहड़ी-पटरी एवं पथ व्यवसायियों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से गुरूवार को पात्र 8 हितग्राहियों को दो लाख 25 हजार रूपये का ऋण स्टेट बैंक आफ इंडिया मेन ब्रांच से स्वीकृत किया जाकर ऋण राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। योजना का लाभ प्राप्त होनें से पथ विक्रेता अब बिना विलंब अपने व्यवसाय को और भी अधिक मजबूती के साथ प्रारंभ कर सकेंगे।


 *8 हितग्राहियों को 2.25 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत*


 योजना प्रभारी यश रजक ने बताया कि महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी एवं निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के निर्देश पर योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के ऋण प्रकरण स्टेंट बैंक आफ इंडिया मेन ब्रांच की ओर ऋण स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गए थे। उपरोकत प्रकरणों की आवश्यक जांच आदि की जाकर 7 हितग्राहियों को 25-25 हजार रूपये तथा एक हितग्रााही को 50 हजार रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग हितग्राही सामग्री क्रय, व्यापार उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने और दैनिक संचालन को सुचारू बनाने में कर सकेंगे। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय बाजार में सेवाओं की उपलब्धता भी बेहतर होगी।


*आवेदन प्रक्रिया अनवरत जारी*


 श्री रजक ने बताया कि नगर निगम द्वारा अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को स्वनिधी योजना की जानकारी प्रदान की जाकर आवेदन आमंत्रित करने का क्रम अनवरत जारी है। वहीं पात्र लाभार्थियों की सूची का नियमित रूप से परीक्षण किया जाकर पात्र हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृति हेतु बैंक की ओर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे है। योजना का मुख्य उद्देश्य पथ विक्रेताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।


*अधिक जानकारी हेतु यहां करें संपर्क*


 नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शेष पात्र पथ -विक्रेताओं से आग्रह किया गया है कि इस योजना के तहत शेष छूटे हुए इच्छुक पात्र हितग्राही 15 हजार रुपये के ऋण हेतु तथा पूर्व में प्रथम चरण के तहत ऋण राशि चुकता कर चुके हितग्राही आगामी 25 हजार रुपये एवं 50 हजार रुपये तक के ऋण अथवा योजना से संबंधित अन्य जानकारी हेतु दस्तावेजों सहित निगम कार्यालय के कक्ष क्रमांक 63 से संपर्क कर सकते है।

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