*जातिसूचक शब्द बोलकर मारपीट करने वाले दो युवकों पर मामला दर्ज, पुलिस ने शुरू की तलाश*
कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस :शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जातिगत अपमान और मारपीट का एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर एससी-एसटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, घटना 8 फरवरी 2026 की शाम करीब 4:30 बजे की है। पीड़ित अनमोल (18 वर्ष), निवासी आजाद चौक, मरही माता मंदिर के पास, जब नरेश गुप्ता के मकान के पीछे से गुजर रहा था, तभी आरोपी शुभांशु तिवारी और सहवाज खान (दोनों निवासी भट्टा मोहल्ला) ने उसे रोक लिया।
शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने अनमोल के साथ गाली-गलौज की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे अपमानित किया। विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 9 फरवरी को दोपहर 2:51 बजे एफआईआर (क्रमांक 153/26) दर्ज की। आरोपियों के खिलाफ नए कानूनों और विशेष अधिनियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है:
भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 296(ए) (अश्लील शब्द), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 118(1) (खतरनाक हथियारों से चोट), 351(2) (आपराधिक धमकी), और 3(5) (समान इरादा)।
SC/ST एक्ट: धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), और 3(2)(va) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
पुराने संदर्भ (IPC): मामले में 294, 323, 324, 506(1) और 34 जैसी धाराओं का भी उल्लेख है।
कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। घटना स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले और जातिगत टिप्पणी करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा।
इनका कहना -जाति प्रमाण व शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है -राखी पाण्डेय, कोतवाली थाना प्रभारी कटनी

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