बिना अनुमति नलकूप खनन पर पुलिस की कार्रवाई, बोरिंग मशीन सहित ट्रक जब्त
कटनी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस /आशीष चौधरी :
जिले में गिरते भूजल स्तर को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इसी क्रम में चौकी निवार पुलिस ने ग्राम पहाड़ी निवार में अवैध नलकूप खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बोरिंग मशीन सहित ट्रक जब्त किया है।
चौकी प्रभारी अंजनी मिश्रा को 24 अप्रैल 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पहाड़ी निवार में बिना अनुमति बोर मशीन के माध्यम से नलकूप खनन किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक नीले रंग का अशोक लीलैंड कंपनी का ट्रक (क्रमांक TS 12 EE 2289) बोरिंग कार्य में संलिप्त पाया गया।
मौके पर पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि उक्त कार्य ललित चौबे द्वारा अपने मकान के पीछे भूमि में कराया जा रहा था, जिसके लिए वाहन चालक हरिप्रसाद मालगाम (निवासी पिंडरई, थाना बीजाडांडी, जिला मंडला) बोरिंग मशीन लेकर आया था। पुलिस द्वारा अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे जाने पर कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की जा सकी।
गौरतलब है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कटनी द्वारा 25 मार्च 2026 को जारी आदेश के तहत जिले में भूजल स्तर में लगातार गिरावट को देखते हुए पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के अंतर्गत बिना अनुमति नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए यह खनन किया जा रहा था।
पुलिस ने मौके पर ही ट्रक एवं बोरिंग मशीन को जब्त कर लिया और चालक हरिप्रसाद मालगाम को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया। साथ ही आरोपी ललित चौबे (निवासी पहाड़ी निवार, थाना माधवनगर) एवं हरिप्रसाद मालगाम के विरुद्ध धारा 223, 3(5) बीएनएस तथा मप्र पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
कार्रवाई में इनकी रही अहम भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में चौकी प्रभारी अंजनी मिश्रा, प्रधान आरक्षक गौरव सेन, आरक्षक अरविंद एवं वकील यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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