*खेत की फेंसिंग काटने के विवाद में खूनी संघर्ष, पिता-पुत्र और भांजे पर लाठी-रॉड से हमला*



*खेत की फेंसिंग काटने के विवाद में खूनी संघर्ष, पिता-पुत्र और भांजे पर लाठी-रॉड से हमला*

कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस :जिले के बडवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुड्डी में खेत की तार फेंसिंग (बाउंड्री) काटने के विवाद को लेकर एक ही परिवार के तीन लोगों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है।सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार इस हमले में पिता, पुत्र और उनका भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल बडवारा में भर्ती कराया गया है।  



घटना मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 की शाम करीब 5:15 बजे की है। पुलिस को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, फरियादी धर्मेंद्र विश्वकर्मा (23 वर्ष) अपने पिता पुरुषोत्तम विश्वकर्मा और भांजे सचिन विश्वकर्मा के साथ ग्राम सुड्डी स्थित 'पटिया हार' खेत पर गए थे। वहां उन्होंने देखा कि उनके खेत की तार बाउंड्री कटी हुई थी।  

जब पुरुषोत्तम विश्वकर्मा ने पड़ोसी खेत मालिक जमुना विश्वकर्मा से तार काटने के संबंध में पूछताछ की, तो विवाद बढ़ गया。 आरोप है कि जमुना विश्वकर्मा और उसके दो बेटों—उमेश और राकेश—ने गालियां देना शुरू कर दिया और विरोध करने पर हथियारों से हमला बोल दिया。  



प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से पीड़ितों को घेरा।  

जमुना और राकेश विश्वकर्मा ने लाठियों से पुरुषोत्तम विश्वकर्मा की पिटाई की।  

बीच-बचाव करने आए धर्मेंद्र विश्वकर्मा के सिर पर उमेश विश्वकर्मा ने लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे वह लहूलुहान हो गया।  

यही नहीं, धर्मेंद्र ने आरोप लगाया कि उमेश ने उनके दाहिने हाथ पर दांत से भी काट लिया।  

भांजे सचिन को भी लाठियों से पीटा गया, जिससे उसके सिर और हाथ में चोटें आई हैं।  


चीख-पुकार सुनकर गांव के पवन सेन और जितेंद्र कचेर मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर घायलों को बचाया。 आरोपियों ने भागते समय पीड़ितों को दोबारा खेत पर आने पर जान से मारने की धमकी भी दी。 स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया。  



बडवारा थाना पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए तीनों नामजद आरोपियों—जमुना विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा और राकेश विश्वकर्मा—के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।  

दर्ज धाराएं: पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 296(b), 115(2), 118(1), 351(2) और 3(5) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मामले की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक (ASI) रघुवीर सिंह द्वारा की जा रही है।




खबरों के लिए सम्पर्क करे 

8989601972

9977535212

Post a Comment

Previous Post Next Post