बिना अनुमति विदेश यात्रा: रक्षित निरीक्षक पर कार्रवाई का इंतज़ार?




 

बिना अनुमति विदेश यात्रा: रक्षित निरीक्षक पर कार्रवाई का इंतज़ार?

कटनी/न्यूज़ एमपी एक्सप्रेस/आशीष चौधरी

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कटनी जिले में पदस्थ रक्षित निरीक्षक राहुल पाण्डेय द्वारा बिना विभागीय अनुमति के थाईलैंड यात्रा किए जाने के आरोपों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। पुलिस मुख्यालय से कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी होने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई सामने नहीं आने से विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

गौरतलब है कि मिडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ समय पूर्व यह मामला सामने आया था, जिसमें रक्षित निरीक्षक राहुल पाण्डेय पर बिना सक्षम अनुमति के विदेश यात्रा करने का आरोप लगा था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दिए गए अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा था कि उन्होंने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि पुलिस मुख्यालय भोपाल से लिखित अनुमति अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने भविष्य में नियमों का पालन करने का आश्वासन भी दिया।

हालांकि, विभाग ने इस स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए साफ किया कि रक्षित निरीक्षक जैसे वरिष्ठ पद पर पदस्थ अधिकारी से नियमों की पूर्ण जानकारी अपेक्षित होती है। ऐसे में “नियमों की जानकारी नहीं होना” तर्क स्वीकार्य नहीं माना गया।

बताया गया है कि 12 मार्च 2026 को पुलिस विभाग द्वारा जारी पत्र में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश को विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) द्वारा अनुमोदित भी किया गया है।

इसके बावजूद अब तक कार्रवाई का सार्वजनिक रूप से सामने न आना कई सवाल खड़े कर रहा है। खासकर तब, जब संबंधित अधिकारी यातायात जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हों।

अब देखना यह होगा कि विभाग इस मामले में कब तक ठोस कदम उठाता है और अनुशासनहीनता पर क्या संदेश देता है।

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