बिना अनुमति नलकूप खनन कर रहे आरोपियों पर कार्रवाई, बोर मशीन जब्त


 

भेड़ाटेक में अवैध नलकूप खनन पर पुलिस की कार्रवाई, बोरिंग मशीन सहित ट्रक जब्त

कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस /आशीष चौधरी । जिले के स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत भेड़ाटेक गांव में बिना अनुमति नलकूप खनन किए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बोरिंग मशीन लगे ट्रक को जब्त किया है। कार्रवाई थाना प्रभारी स्लीमनाबाद के नेतृत्व में देर रात की गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 9-10 मई 2026 की दरम्यानी रात मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भेड़ाटेक में बिना अनुमति बोर मशीन के माध्यम से नलकूप खनन किया जा रहा है। सूचना पर स्लीमनाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। तस्दीक के दौरान एक अशोक लीलैंड कंपनी का पीले-लाल रंग का ट्रक क्रमांक KA 01 MG 9577 बोरिंग मशीन लगाकर खनन करते पाया गया।

जांच में सामने आया कि संबंधित कार्य कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1/907776/पेयजल/राहत/2026/कटनी दिनांक 25 मार्च 2026 का उल्लंघन कर किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से वाहन चालक वृंदावन रैकवार पिता रतिराम रैकवार उम्र 32 वर्ष निवासी रामपुर कला थाना गैरतगंज जिला रायसेन को पकड़ा।

मामले में आरोपी संतोष कुमार उर्फ नत्थू राम प्यासी पिता गोविंद प्रसाद प्यासी उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम भेड़ा थाना स्लीमनाबाद तथा वृंदावन रैकवार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 286/26 के तहत धारा 223, 3(5) बीएनएस एवं मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

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