2020 में लिए गए गरम मसाले के नमूने पर 2026 में कार्रवाई, 5 साल 7 महीने बाद लगा ₹45 हजार का जुर्माना


 2020 में लिए गए गरम मसाले के नमूने पर 2026 में कार्रवाई, 5 साल 7 महीने बाद लगा ₹45 हजार का जुर्माना





कटनी/आशीष चौधरी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस - मिथ्याछाप (मिसब्रांडेड) गरम मसाला विक्रय एवंसंग्रहण के मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुये पोस्‍ट ऑफिस गली रोड, कटनी स्थित मेसर्स सुमित किराना के संचालक पर 45 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।


प्रकरण के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अशोक कुर्मी द्वारा 5 दिसंबर 2020 को मेसर्स सुमित किराना का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान संचालक श्री जगदीश चांदवानी द्वारा विभिन्न प्रकार के मसालों का विक्रय एवं भंडारण किया जाना पाया गया। इसी दौरान “दिव्य ज्योति मिक्स गरम मसाला” के पैक्ड उत्पाद में संदेह होने पर उसका नमूना जांच हेतु लिया गया।


नमूना विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए सील कर प्रयोगशाला भेजा गया, जहां 1 फरवरी 2021 को प्राप्त जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ को मिथ्याछाप पाया गया। इसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


सुनवाई के दौरान दुकान संचालक को नोटिस तामील किया गया, लेकिन वह बार-बार अनुपस्थित रहा और कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसके चलते न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।


न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित व्यापारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं धारा 52 का उल्लंघन किया गया है। इस पर उसे 45 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया।


 आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त राशि 30 दिनों के भीतर निर्धारित मद में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर उसकी प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।


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